October 19, 2026 4:38 pm
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जनता के दबाव में चुनाव आयोग के पांच यू-टर्न

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग के पांच कथित यू-टर्न, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता, Form 7 से नाम हटाने और Form 6 के नियमों पर उठे सवालों को समझिए।

SIR, वोटर लिस्ट और Form 7 पर उठे गंभीर सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देशव्यापी विरोध के बीच चुनाव आयोग के फैसलों में बदलाव ने कई सवाल खड़े किए हैं। वोटर लिस्ट को पढ़ने योग्य बनाने से लेकर नाम हटाने की प्रक्रिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण तक, क्या ये बदलाव लोकतांत्रिक जवाबदेही की जीत हैं या बहुत देर से उठाए गए कदम?

“अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।”

चुनाव आयोग के हालिया फैसलों में बदलाव को देखकर यही कहावत याद आती है। सवाल सिर्फ पांच यू-टर्न का नहीं है। सवाल यह है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता, मताधिकार की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे जैसे बुनियादी मुद्दों पर चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए इतने विरोध का इंतजार क्यों करना पड़ा?

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में उठ रही आवाजों, विपक्ष के सवालों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सामने आ रही शिकायतों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को बहस के केंद्र में ला दिया है।

इस पूरे विवाद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। आलोचकों का आरोप है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को लेकर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। अब आयोग के फैसलों में बदलाव को इसी जनदबाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।

आइए, उन पांच बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं, जिनकी चर्चा इस विवाद के बीच हो रही है।

1. वोटर लिस्ट अब होगी पढ़ने और खोजने योग्य: लेकिन 2027 से क्यों?

मतदाता सूची की पारदर्शिता इस पूरे विवाद का सबसे अहम मुद्दा है।

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और राहुल गांधी ने लंबे समय से मतदाता सूची के प्रारूप, उसमें नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा डेटा की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जब मतदाता सूची ऐसे प्रारूप में उपलब्ध होती है जिसमें नामों को आसानी से खोजना और उनका मिलान करना मुश्किल हो, तब अनियमितताओं की पहचान करना भी कठिन हो जाता है।

पहला सवाल यही है: यदि मतदाता सूची को पढ़ने और उसमें नाम खोजने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराना जरूरी है, तो यह सुविधा पहले क्यों नहीं दी गई? यदि बेहतर डेटा प्रारूप से मतदाता सूची की जांच आसान हो सकती है, तो इसका लाभ पहले क्यों नहीं दिया गया? और क्या यह सुविधा केवल राजनीतिक दलों तक सीमित रहेगी या आम नागरिकों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के लिए भी पारदर्शिता बढ़ेगी?

2. नाम कटने की शिकायतों के बीच विशेष अभियान: पहले सुरक्षा, फिर सुधार क्यों नहीं?

दूसरा मुद्दा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और छूट गए पात्र मतदाताओं को दोबारा शामिल करने का है। देशभर में लगभग 13.5 करोड़ नाम हटाए जाने के बाद आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं की पहचान और उनके नाम शामिल कराने के लिए विशेष अभियान तथा शिविरों की व्यवस्था की घोषणा की।

यह संख्या और अभियान की आधिकारिक स्थिति संबंधित राज्यवार आंकड़ों तथा चुनाव आयोग के आदेशों से सत्यापित की जानी चाहिए। नाम हटाए जाने के सभी मामलों को गलत या अवैध मान लेना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों की जांच भी शामिल होती है।

फिर भी, एक बुनियादी सवाल है: यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट गया, तो उसे अपना मताधिकार वापस पाने के लिए अतिरिक्त परेशानी क्यों उठानी पड़े? लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि कोई पात्र मतदाता प्रशासनिक गलती या जटिल प्रक्रिया के कारण मतदान से वंचित न रह जाए।

इसीलिए सुधारात्मक अभियान केवल घोषणा बनकर नहीं रहना चाहिए। आयोग को यह भी बताना चाहिए कि कितने लोगों के नाम बहाल हुए, कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ और कितने मामले अब भी लंबित हैं।

3. Form 7 पर लगाम: सामूहिक नाम कटवाने की शिकायतों का जवाब कौन देगा?

तीसरा मुद्दा Form 7 के इस्तेमाल से जुड़ा है। चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल के अनुसार, मौजूदा मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है।

यही प्रक्रिया तब विवाद का विषय बन जाती है, जब बड़ी संख्या में नाम हटाने के आवेदन दाखिल किए जाने या उनका राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल होने के आरोप सामने आते हैं।

कर्नाटक और तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR उल्लेखनीय है। आयोग ने एक मतदाता द्वारा दूसरे मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन देने की संख्या पर सीमा तय की है।

यदि ऐसे आवेदन बड़ी संख्या में दाखिल हुए, तो जांच केवल आवेदन की संख्या तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदन किसने दिए, उनकी जांच किस तरह हुई और किन आधारों पर नाम हटाए गए।

सवाल सीधा है: क्या नाम हटाने की प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे? और यदि उनका दुरुपयोग हुआ, तो जवाबदेही किसकी होगी?

4. Form 6 और अतिरिक्त घोषणा का विवाद: नए मतदाताओं के लिए कितनी जटिल प्रक्रिया?

चौथा मुद्दा Form 6 से संबंधित है, जिसका उपयोग सामान्यतः मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है।SIR के दौरान Form 6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र की व्यवस्था ने उन लोगों के सामने भी मुश्किलें खड़ी कीं, जिनके नाम पहले मतदाता सूची में थे, लेकिन बाद में हट गए।

ऐसे लोगों के लिए यह चिंता महत्वपूर्ण है कि दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया कहीं उन्हें इस तरह की घोषणा करने के लिए मजबूर न करे, जो उनकी वास्तविक स्थिति से मेल न खाती हो।

इस विवाद का मूल सवाल यह है कि मतदाता सूची से हटाए गए पात्र नागरिकों के लिए दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और कानूनी रूप से उपयुक्त कैसे बनाई जाए।

मताधिकार की रक्षा के लिए ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, जो वास्तविक नए मतदाताओं और पहले से पंजीकृत लेकिन गलती से छूट गए लोगों के बीच जरूरी अंतर को समझ सके।

5. चुनाव आयोग के भीतर पारदर्शिता और सामूहिक जवाबदेही का सवाल

पांचवां मुद्दा चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के स्तर पर लिए जा रहे कुछ फैसलों के बारे में अन्य चुनाव आयुक्तों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसे लेकर संस्थान के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं।

यह व्यापक सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है: क्या इतने बड़े देश में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था के निर्णय पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लिए जा रहे हैं?

मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के राजनीतिक अधिकार से है। इसलिए निर्णयों का आधार, इस्तेमाल किए गए आंकड़े, शिकायतों के निपटारे और सुधारात्मक कदमों की जानकारी सार्वजनिक होना लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत कर सकता है।

SIR पर बढ़ते विरोध ने क्या बदल दिया?

इन पांच मुद्दों को एक साथ देखें तो तस्वीर केवल प्रशासनिक बदलावों की नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे की भी है।

SIR को लेकर उठी आपत्तियों में एक तरफ मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पात्र नागरिकों के नाम गलत ढंग से हटने की आशंका। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

विरोध करने वाले दलों और नागरिक समूहों का तर्क है कि पारदर्शिता की मांग को समय रहते गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। आयोग की ओर से किए गए किसी भी बदलाव का वास्तविक महत्व इस बात से तय होगा कि उससे गलत नाम कटने की शिकायतें कम होती हैं या नहीं, प्रभावित मतदाताओं को राहत मिलती है या नहीं और राजनीतिक दलों तथा नागरिकों को प्रक्रिया की जांच करने का पर्याप्त अवसर मिलता है या नहीं।

इसलिए पांच यू-टर्न की चर्चा के साथ एक और सवाल जुड़ता है: क्या ये बदलाव चुनावी प्रक्रिया में स्थायी सुधार लाएंगे, या केवल विवाद के बीच उठाए गए तात्कालिक कदम साबित होंगे?

जनता का दबाव और लोकतांत्रिक जवाबदेही

लोकतंत्र में जनता केवल मतदान करने वाली भीड़ नहीं है। वह संस्थाओं से सवाल पूछने, गलतियों की पहचान करने और सुधार की मांग करने का अधिकार भी रखती है।

जब मतदाता सूची पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहता। नाम कटने से पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है, और पारदर्शिता की कमी चुनावी प्रक्रिया पर सार्वजनिक भरोसे को कमजोर कर सकती है।

इसीलिए चुनाव आयोग को केवल फैसलों में बदलाव की घोषणा करने से आगे बढ़ना होगा। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि नाम जोड़ने और हटाने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं, शिकायतों का निपटारा कैसे होगा और गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं को समय पर राहत कैसे मिलेगी।

आखिरकार, लोकतंत्र की असली कसौटी यह नहीं है कि चुनाव आयोग कितने यू-टर्न लेता है, बल्कि यह है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में रहे, हर फैसले की जांच संभव हो और हर वोट की अहमियत सुरक्षित रहे।

“अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत”—यह कहावत केवल देर से लिए गए फैसलों पर तंज नहीं है। यह एक चेतावनी भी है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही समय पर सुनिश्चित करनी होती है।

जनता के सवाल अब भी कायम हैं। उनके जवाब और इन बदलावों का वास्तविक असर आने वाले समय में ही सामने आएगा।

भाषा सिंह

1971 में दिल्ली में जन्मी, शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। 1996 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
'अमर उजाला', 'नवभारत टाइम्स', 'आउटलुक', 'नई दुनिया', 'नेशनल हेराल्ड', 'न्यूज़क्लिक' जैसे
प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों

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